हिट एंड रन का सीधा मतलब है की अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद घायल लोगो की मदद कर ने की वजा वहा से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है तो उसे हिट एंड रन में माना जायेगा ।
पहले हिट एंड रन में ड्राईवर को 2 साल की जेल मिली थी और जमानत पे छोड़ दिया जाता था । लेकीन अब अगर कोई ड्राईवर एक्सीडेंट के बाद पुलिस को बताई बिना वहां से सला जाता है तो उसे 10 साल की जेल होगी और भारी जुर्माना भी भर ना पड़ सकता है।
इसी हिट एंड रन को लेके टैक्सी, बस, ट्रैक, और सारे ड्राईवर इस नई law के खिलाब प्रर्दशन निकाल रहे हैं । क्या इस नई नियम से ड्राईवर के लिए आगे कुवा पिसे खाई?